नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमोंट योजना के कार्यान्वयन में कथित बाधाओं से संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि कोई सत्ताधारी पार्टी प्रदर्शन की इजाजत कैसे मांग सकती है जब किसान प्रदर्शन की वजह से निरोधात्मक आदेश लागू किए गए हों.
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 17 फरवरी को दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर संबंधित डीसीपी को पत्र लिखकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत देने की मांग की थी. पत्र में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्रीगण और आम आदमी पार्टी के विधायकों के अलावा लगभग आठ सौ लोग जुटेंगे.
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