पटना: राजधानी पटना में पटना नगर निगमने लगभग 26000 ऐसे फ्लैट की पहचान की है, जिनका अब तक किसी तरह का कोई असेसमेंट नहीं किया गया है. यानी इन फ्लैटों द्वारा संपत्ति कर और होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं किया गया है. ऐसे में इन फ्लैटों की तरफ से किसी प्रकार का टैक्स भी निगम को नहीं गया है. अब निगम प्रशासन ने इन सभी फ्लैटों में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजा है. उन सभी को खुद ही इसकी जानकारी निगम प्रशासन को देनी होगी.
100% वसूला जाएगा जुर्माना:पटना नगर निगम प्रशासन ने 26 अगस्त को ही नोटिस भेजा था. फ्लैट मालिकों को इसके लिए 31 सितंबर तक का समय दिया गया था. ऐसे में जिन लोगों ने इस तिथि तक टैक्स जमा नहीं किया है, उन पर अब 100% तक जुर्माना राशि वसूलने की तैयारी है. नगर निगम की ओर से संपत्ति के कर संग्रहण के साथ-साथ नई संपत्ति कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है. संपत्ति असेसमेंट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में लोगों को सुविधा है. लोग घर बैठे www.pmc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
इस वार्ड में सबसे अधिक संपत्ति कर के बकाये फ्लैट:नगर निगम मुख्यालय और अंचल कार्यालय में काउंटर पर आकर संपत्ति करके असेसमेंट के आवेदन देने के लिए सुबह 10:00 से शाम 7:00 तक काउंटर कार्यरत है, जहां फिजिकल मोड में आकर संपत्ति कर का निर्धारण करा कर जमा कर सकते हैं. सबसे अधिक ऐसे फ्लैट वार्ड संख्या 28 में है, जो स्टेशन रोड से फ्रेजर रोड के हिस्से को कवर करता है. उस इलाके में 11068 फ्लैट में 2552 ऐसे फ्लैट हैं, जिसका असेसमेंट नहीं हो सका है.
संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों पर एक्शन: इसी प्रकार वार्ड 2, 7, 22 और 23 में 36420 फ्लैट हैं, इनमें 9185 फ्लैटों का असेसमेंट नहीं हुआ है. इसी प्रकार शहर के सभी 75 वार्ड में ऐसे 26000 फ्लैट है, जिनका असेसमेंट नहीं हुआ है. ऐसे में इन सभी फ्लैट की ओर से संपत्ति कर नहीं दिया गया है.