पटना :पटना हाईकोर्ट ने एक महिला चपरासी की सेवा को लिंग के आधार पर पुरुष कर्मचारी की तुलना में प्राथमिकता देने के विरुद्ध निर्णय सुनाया, जो एक बालिका विद्यालय में स्वीकृत पद पर था. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने इस मामलें पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय दिया. कोर्ट ने पाया कि वैधानिक समर्थन के बिना, रोजगार की मान्यता लिंग जैसे बाह्य कारकों के बजाय वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होनी चाहिए. प्रतिवादी की सेवा को मान्यता देने वाले आदेशों को अलग रखते हुए, जिन्हें एक अस्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था.
क्या है पूरा मामला : कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पिता के स्वीकृत पद पर वैध दावे को मान्यता देने का निर्देश दिया और वेतन बकाया और सेवानिवृत्ति बकाया सहित सभी मौद्रिक लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के पिता रामदेव यादव को 1982 में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, आनंदपुर में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था.
रामदेव यादव की नियुक्ति को किया गया था रद्द : दरअसल, रामदेव यादव की नियुक्ति स्वीकृत पद पर थी, लेकिन पदाधिकारियों ने पद की अनुपलब्धता के आधार पर उनकी मान्यता खारिज कर दी. इसके बजाय, अस्वीकृत पद पर नियुक्त लालदेई देवी की सेवा को उनके लिंग के आधार पर प्राथमिकता दी गई.
'लिंग के आधार पर प्राथमिकता सही नहीं' :कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के पिता रामदेव यादव ने 1982 से प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, आनंदपुर में दो स्वीकृत श्रेणी-IV पदों में से एक में लगातार चपरासी के रूप में काम किया था. लालदेई देवी को बाद में 1983 में अस्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था. फिर भी उनकी सेवा को केवल उनके लिंग के आधार पर प्राथमिकता दी गई थी.