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ANM नियुक्ति मामले में 2 अप्रैल को होगी अंतिम सुनवाई, 10 हजार बहाली पर ग्रहण जारी - Patna High Court

Patna High Court: बिहार में एएनएम नियुक्ति मामले में पटना हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को अंतिम सुनवाई की तरीख तय की है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने तब तक एएनएम नियुक्ति को लेकर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करने का मौखिक निर्देश दिया है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 15, 2024, 7:26 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम नियुक्ति मामले पर 2 अप्रैल को अंतिम रूप से सुनवाई करने का फैसला लिया है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एएनएम नियुक्ति से सम्बन्धित घोषित नहीं करने का मौखिक निर्देश दिया है. बता दें कि इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति पर स्पष्ट किया था कि नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी.

हाईकोर्ट ने दिया एएनएम नियुक्ति पर बड़ा फैसला : विज्ञापन के मुताबिक, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायी जानी थी. इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा.

19 सितंबर 2023 का विज्ञापन रद्द: इसके बाद इनके लिए मेधा सूची बनायीं जाएगी, जिसके आधार पर राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाएगी. पटना हाईकोर्ट इस नये प्रक्रिया को चुनौती दी गयी. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति पूर्व में 28 जुलाई 2022 को निकाले हुए विज्ञापन के अनुसार ली जाये. कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए याचिकर्ताओं को राहत दिया.

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