पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम नियुक्ति मामले पर 2 अप्रैल को अंतिम रूप से सुनवाई करने का फैसला लिया है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एएनएम नियुक्ति से सम्बन्धित घोषित नहीं करने का मौखिक निर्देश दिया है. बता दें कि इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति पर स्पष्ट किया था कि नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी.
हाईकोर्ट ने दिया एएनएम नियुक्ति पर बड़ा फैसला : विज्ञापन के मुताबिक, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायी जानी थी. इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा.