बिहार

bihar

ETV Bharat / state

ANM की नियुक्ति पर HC का बड़ा फैसला- '19 सितंबर 2023 का विज्ञापन रद्द, प्राप्त अंकों के आधार पर होगी भर्ती'

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही एएनएम की नियुक्ति पर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने उस आदेश को ही रद्द कर दिया है जिसके तहत बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने परीक्षा ली थी. अब पूर्व की भांति प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया ली जाएगी. ये फैसला ऐसे समय आया है जब एनएनएम की नियुक्ति चल रही है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 1, 2024, 6:31 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्टने राज्य में एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अर्चना कुमारी व अन्य की याचिकायों पर लम्बी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया. राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है. लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया था.

हाईकोर्ट ने दिया एएनएम नियुक्ति पर बड़ा फैसला : विज्ञापन के मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायी जानी थी. इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा.

19 सितंबर 2023 का विज्ञापन रद्द: इसके बाद इनके लिए मेधा सूची बनायीं जाएगी, जिसके आधार पर राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाएगी. पटना हाईकोर्ट इस नये प्रक्रिया को चुनौती दी गयी. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति पूर्व में 28 जुलाई 2022 को निकाले हुए विज्ञापन के अनुसार ली जाये. कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए याचिकर्ताओं को राहत दिया.

प्राप्त अंकों के आधार पर होगी नियुक्ति: गौरतलब है कि कमीशन ने नये नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन उम्मीदवारों की परीक्षा ले कर इनका रिजल्ट जारी कर दिया. अभी इन उम्मीदवारों की काउंसलिंग ज्ञान भवन में चल रही है. इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की 19सितम्बर 2023 को जारी नोटिस को ही रद्द कर दिया. अब इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

ABOUT THE AUTHOR

...view details