पटना : बिहार की पटना हाईकोर्टने राज्य में एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में अहम फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अर्चना कुमारी व अन्य की याचिकायों पर लम्बी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया. राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है. लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया था.
हाईकोर्ट ने दिया एएनएम नियुक्ति पर बड़ा फैसला : विज्ञापन के मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायी जानी थी. इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा.