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House tax जमा करने की तिथि बढ़ी, 31 अगस्त तक का मिला मौका, 10% की छूट भी - Kanpur house tax exemption - KANPUR HOUSE TAX EXEMPTION

अगर आपने अभी तक अपना गृहकर जमा नहीं किया है तो टेंशन की बात नहीं. ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. उपभोक्ता आगामी 31 अगस्त तक अपना बिल जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी.

कानपुर में गृहकर जमा करने की तिथि बढ़ी.
कानपुर में गृहकर जमा करने की तिथि बढ़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 27, 2024, 6:50 PM IST

Updated : Jul 27, 2024, 7:06 PM IST

कानपुर:अगर आपने अभी तक अपना गृहकर जमा नहीं किया है तो टेंशन की बात नहीं. ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. उपभोक्ता आगामी 31 अगस्त तक अपना बिल जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. अभी तक नगर निगम की ओर से छूट की तिथि 31 जुलाई तय थी. अब छूट के साथ बिल जमा करने के लिए आगामी एक माह का और समय दिया गया है.

हजारों घरों में पहुंच गए गलत बिल: नगर निगम के आला अफसरों ने बताया कि शासन की ओर से नामित जिस एजेंसी से शहर के सभी 6 जोन का सर्वे कराया गया था. फिर बिल भेजे गए. इसके बाद हजारों लोगों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें गलत बिल मिला है. इस मामले में नगर आयुक्त के स्तर से एजेंसी प्रतिनिधियों से बात की गई और दोबारा सर्वे कराकर बिल भेजने का फैसला हुआ था. अब कई लोगों को दोबारा बिल भेजे गए हैं. उनके लिए यह एक अच्छा मौका है कि आगामी 31 अगस्त तक अपना बिल जमा करें और 10 प्रतिशत छूट का लाभ ले लें.

आनलाइन भी जमा कर सकते बिल: नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि आमजन को नगर निगम की ओर से ऑनलाइन बिल जमा करने की सुविधा भी दी गई है. लोग चाहें तो घर बैठे ही या नगर निगम मुख्यालय में बने सिटीजन फैसिलिटी सेंटर में आकर अपना बिल जमा कर सकते हैं.

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Last Updated : Jul 27, 2024, 7:06 PM IST

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