अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती 2024 का विज्ञापन नियम अनुसार ही जारी किया गया है. यह कहना है आयोग के सचिव रामनिवास मेहता का. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भर्ती विज्ञापन और उनमें दिए गए नियमों को लेकर भ्रामकता फैला रहे हैं, लिहाजा अभ्यर्थी भ्रमित न हों और आयोग की अधिकृत वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए 2 सितंबर 2024 को जारी विज्ञापन में संबंधित सेवा नियम 1999 के अनुसार आयु गणना का आधार 1 जनवरी 2025 रखा गया है. इसी कारण कार्मिक विभाग की ओर से 23 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना कि 'जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा" का प्रावधान इसी भर्ती में निष्प्रभावी होने के कारण इसका उल्लेख विज्ञापन में ही नहीं किया गया है. भ्रामकता फैलाने वालों ने संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के विज्ञापनों का उल्लेख भी किया गया है. वास्तविक तथ्य यह है कि इन विज्ञापनों में आयु गणना का आधार संबंधित सेवा नियम 2015 के अनुसार 1 जुलाई 2024 को रखा गया था. इस कारण अधिसूचना 23 सितंबर 2022 के प्रावधान के अनुसार इनमें आयु संबंधी छूट दी गई थी.