अलवर.नगर निगम अब अलवर शहर को सुंदर बनाने और स्वयं की आय बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से लगे विज्ञापन बोर्ड पर सख्ती बरतेगा. अब विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शहर में बिना मंजूरी के लगे विज्ञापन बोर्ड जब्त करने की कार्रवाई करेगा. इतना ही नहीं अवैध तरीके से लगे विज्ञापन बोर्ड को हटाने पर हुए सरकारी खर्च की वसूली भी विज्ञापन बोर्ड लगाने वाले से ही वसूला जाएगा. निगम ने शहर में विज्ञापन बोर्ड लगाने के कानून कायदे भी निर्धारित किए हैं.
नगर निगम अलवर की ओर से निर्धारित कानून के तहत अब व्यक्ति खुद के प्रतिष्ठान पर भी एक फीट चौड़ा और 8 फीट से अधिक लंबा नाम नहीं लिखवा सकेंगे. वहीं निजी भवनों व प्रतिष्ठानों पर बिना अनुमति लगे विज्ञापन बोर्ड भी नगर निगम की ओर से जब्त किए जाएंगे. अब लोगों को विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए निगम को शुल्क देकर लाइसेंस देना होगा.
नगर निगम ने विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने से अब व्यक्ति खुद के प्रतिष्ठान पर भी नाम लिखता है तो वह भी अधिकतम एक फीट चौड़ी और आठ फीट लंबी पट्टी ही लगा सकेगा. वहीं वाणिज्यिक संस्थान पर भी अधिकतम 2 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा ही नाम लिखा जा सकेगा. अभी तक शहर में विज्ञापन बोर्ड लगाने के नियमों को लेकर नगर निगम की ओर से सख्ती नहीं बरतने से बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बोर्ड लगाकर विज्ञापन किए जा रहे थे. मकान, दुकान और प्रतिष्ठान ही नहीं अब कोई व्यक्ति यदि आकाश में गैस भरे गुब्बारों के माध्यम से विज्ञापन करना चाहता है तो उसके लिए भी शुल्क लिया जाएगा.