नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने सोमवार को अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया.
कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह कौसर इमाम को कल यानि 22 अक्टूबर को सुबह दस बजे होली फैमिली अस्पताल, जामिया नगर में इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास हिरासत में ही ले जाएं. अस्पताल ले जाने का खर्च आरोपी कौसर इमाम वहन करेगा.
कोर्ट ने अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर कौसर इमाम का इलाज करें ताकि उसे 22 अक्टूबर को ही शाम पांच बजे तक जेल में वापस लाया जा सके. कोर्ट ने इलाज के दौरान कौसर इमाम के परिवार के एक सदस्य को बतौर अटेंडेंट उपस्थित रहने की अनुमति दी.