नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के खनन व्यापारी वेद पाल तंवर को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने याचिका पर सितंबर में सुनवाई करने का आदेश दिया. वेद पाल तंवर को साकेत कोर्ट ने 16 अगस्त को स्वास्थ्य के आधार पर 56 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. तंवर को ईडी ने 30 मई में गिरफ्तार किया था.
तंवर पर आरोप है कि वो हरियाणा के दादम इलाके में अवैध रूप से खनन से जुड़ा हुआ है. ईडी ने तंवर के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत के बाद की थी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तंवर की कंपनी मेसर्र गोवर्धन माइंस एंड मिनिरल्स पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.