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हरियाणा के खनन व्यापारी वेदपाल तंवर को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर नोटिस जारी - Vedpal Tanwar interim bail case - VEDPAL TANWAR INTERIM BAIL CASE

दिल्ली हाईकोर्ट ने खनन व्यापारी वेदपाल तंवर को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर नोटिस जारी किया है. तंवर को साकेत कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर 56 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 23, 2024, 6:45 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के खनन व्यापारी वेद पाल तंवर को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने याचिका पर सितंबर में सुनवाई करने का आदेश दिया. वेद पाल तंवर को साकेत कोर्ट ने 16 अगस्त को स्वास्थ्य के आधार पर 56 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. तंवर को ईडी ने 30 मई में गिरफ्तार किया था.

तंवर पर आरोप है कि वो हरियाणा के दादम इलाके में अवैध रूप से खनन से जुड़ा हुआ है. ईडी ने तंवर के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शिकायत के बाद की थी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तंवर की कंपनी मेसर्र गोवर्धन माइंस एंड मिनिरल्स पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

इसके पहले 3 अगस्त 2023 को तंवर के ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में ज्वैलरी और कैश बरामद किए गए थे. छापे के दौरान 3 करोड़ 70 लाख रुपये के ज्वेलरी और 26 लाख रुपये के ज्यादा नकदी बरामद किए गए थे. छापे में एक करोड़ रुपये की मर्सिडीज कार बरामद की गई थी. तंवर ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर कर हर्निया के ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी.

साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज रविंद्र कुमार पांडेय ने तंवर के स्वास्थ्य की स्थिति पर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर गौर करते हुए जमानत दी थी. साकेत कोर्ट ने तंवर को दिल्ली-एनसीआर में अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का आदेश दिया था.

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