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नाबालिग लड़की से रेप के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया - JAIL FOR RAPING MINOR GIRL

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 31, 2024, 5:52 PM IST

ग्रेटर नोएडा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो आरोपी को कोर्ट ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर साठ-साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से रेप के दोषियों को 20 साल की सजा
नाबालिग से रेप के दोषियों को 20 साल की सजा (Etv Bharat)

नई दिल्ली/नोएडा:नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को अदालत ने सजा सुनाई है. बुधवार को अपर शत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को विकस नागर ने दोनों आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए बीस-बीस साल की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल, ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2016 में कासना कस्बे में एक नाबालिग को दो आरोपी घर से अपहरण कर फरार हो गए. इसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के परिजनों ने मासूम के घर से गायब होने की शिकायत थाना ग्रेटर नोएडा पुलिस से की. अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि पीड़िता अपने पिता के साथ कासना कस्बे में किराए के मकान में रहते थे.

पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 27 मार्च 2016 को मासूम पीड़िता को उसकी बड़ी बहन के साथ कासना में घर पर छोड़कर पत्नी के साथ गांव में गया था. घर पर पीड़िता अपनी बड़ी बहन के साथ थी. पीड़िता मासूम जब दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो वहीं से दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया. पीड़िता की बहन ने अपने माता-पिता को उसके गायब होने की सूचना दी.

इसके बाद में गांव से कासना आये माता-पिता ने मासूम को काफी तलाश किया, लेकिन उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने कासना थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए मासूम नाबालिग को कई दिन बाद बरामद कर लिया. उसके बाद उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए गए. बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया.

बता दें, अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विकास नागर में मामले की सुनवाई की. अदालत में सुनवाई के दौरान 9 गवाह पेश किए गए. सभी गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद आरोपी हरवीर और विपिन को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई. दोनों दोषियों पर साठ-साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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