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लोहारीडीह कांड में 24 ग्रामीणों के खिलाफ नहीं मिले सबूत, पुलिस ने रिहा करने कोर्ट से की अपील

लोहारीडीह कांड में 24 आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने से कोर्ट में इन्हें रिहा करने की अपील पुलिस ने की है.

No evidence found against Twenty four Villagers
लोहारीडीह कांड में 24 ग्रामीणों के खिलाफ नहीं मिले सबूत (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 23, 2024, 4:50 PM IST

कवर्धा: लोहारीडीह कांड को 2 महीने बीत चुके हैं. लेकिन इस कांड को लेकर बड़े-बड़े खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं. इस बार पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सभी को चौंका दिया है. कबीरधाम पुलिस की ओर से न्यायालय में 24 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन आरोपियों को रिहा करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया है. कबीरधाम पुलिस लोहारीडीह घटना के दो महीने बाद गुरुवार को न्यायालय में चार्जशीट पेश किया है. साथ ही जिन 24 आरोपियों पर पुलिस ने 4 अलग-अलग धाराएं लगाकर जेल में डाला था,उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही है.


ग्रामीण और विपक्ष ने लगाया था आरोप : आपको बता दें किअग्निकांड घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घटना कारित करने के आरोप में गांव के 169 महिला पुरुष के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज कर 33 महिला समेत 69 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें एक आरोपी प्रशांत साहू की कवर्धा जेल में मौत हो गई थी. ग्रामीण और विपक्षी नेता लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे. ग्रामीणों ने बेगुनाहों को छोड़ने गृहमंत्री विजय शर्मा, आईजी, डीआईजी से मिलकर आवेदन दिया था .पुलिस ने जब कोर्ट में चार्जशीट पेश किया तो 24 लोगों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई. इसलिए कोर्ट से इन 24 आरोपियों को रिहा करने कुल मोचित करने का निवेदन किया है.

लोहारीडीह कांड में 24 ग्रामीणों के खिलाफ नहीं मिले सबूत (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोहारीडिह घटना में पांच एफआईआर दर्ज किया गया है, इसमें से 4 एफआईआर में जिन 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए कोर्ट से 24 लोगों को कुल मोचित रिहा करने निवेदन पत्र दिया गया है . आगे कोर्ट का फैसला के बाद ही कुछ हो पाएगा- पुष्पेन्द्र बघेल, एएसपी कवर्धा

क्या है मामला ?:कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारिडीह में 15 नवंबर 2024 की सुबह साहू समाज के अध्यक्ष शिव प्रसाद उर्फ कचरु साहू की मध्यप्रदेश सीमा में पेड़ पर लटकी लाश मिली थी. एमपी पुलिस ने शिव प्रसाद की मौत को प्रथम दृष्टया सुसाइड बताया था.लेकिन मृतक के शरीर पर चोट के निशान होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही थी. कचरु साहू के परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पूर्व में धमकी देने वाले गांव के उपसरपंच रघुनाथ साहू के घर में धावा बोल दिया. रघुनाथ साहू और उनके परिवार से मारपीट कर घर को आग के हवाले कर दिया गया. इस आगजनी में रघुनाथ साहू की जलकर मौत हो गई थी.

बवाल होने के बाद पुलिस पर पथराव :घटना की सूचना मिलने पर मामला शांत करने गई पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया था. इस पूरे घटना में पुलिस ने 169 लोगों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज कर 33 महिला समेत 69 लोगों को गिरफ्तार किया था. शिव प्रसाद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने शिव प्रसाद के हत्या करने वाले चार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. जिसमें एक मृतक रघुनाथ साहू का बेटा, एक भांजा और दो अन्य लोग शामिल थे.अब इस मामले में बड़ा अपडेट है कि पुलिस ने जिन 24 आरोपियों पर 5 एफआईआर दर्ज कर मारपीट की और जेल में डाला उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है. लिहाजा अब उन्हें रिहा करने के लिए पुलिस कोर्ट से अपील कर रही है.


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