आगरा :जिला उपभोक्ता आयोग ने नया टीवी खराब होने के मामले में लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाने पर एक ग्राहक के पक्ष में आदेश जारी किया. जिला उपभोक्ता आयोग में ग्राहक ने वाद दायर किया था. आरोप था कि उसका नया टीवी खराब हो गया था. कंपनी में शिकायत के बाद भी उसे सही नहीं कराया गया. इतना ही नहीं, वारंटी होने के बावजूद उसे बदला भी नहीं. जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि गोपाल विहार देवरी रोड निवासी शालिनी अस्थाना ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक वाद प्रस्तुत किया था. आरोप था कि 11 नवंबर 2015 को ताजगंज रोड सदर स्थित डिजिटल वर्ल्ड से उन्होंने 65,990 रुपये देकर नया एलसीडी टीवी खरीदा था. इसकी पांच वर्ष की वारंटी थी. मगर, कुछ ही दिन में टीवी खराब हो गया. ईमेल से कंपनी और शोरूम संचालक से शिकायत की गई. इस पर कंपनी का एक कर्मचारी आया. उसने 590 रुपये लिए और रकम की रसीद भी दी. कहा कि, एक-दो दिन में टीपी की मरम्मत करने या बदल कर दूसरा देने आएगा.