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गरबा आयोजकों को मानना होंगे कलेक्टर के यह आदेश, वरना सजा भुगतने रहें तैयार - Bhopal Collector Orders Garba

नवरात्रि में होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने आयोजकों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

GARBA CELEBRATION BHOPAL
गरबा को लेकर गाइडलाइन (Getty Image)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 6, 2024, 5:41 PM IST

भोपाल: नवरात्रि को लेकर राजधानी भोपाल में अलग ही माहौल नजर आ रहा है. जगह जगह गरबा पंडाल सजाए गए हैं. युवतियों महिलाओं में गरबा को लेकर अलग ही जोश नजर आ रहा है. प्रशासन ने भी राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर सख्ती बरतना शुरु कर दी है. जिला प्रशासन ने गरबा और डांडिया आयोजकों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं. दुर्गा उत्सव पर्व 2024 के दौरान भोपाल जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन समितियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया है.

कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश में स्पष्ठ निर्देश दिए गए हैं कि गरबा डांडिया समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन के आयोजन स्थल पर प्रवेश न दें. आयोजन समिति अनिवार्य रूप से कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं. पंडालों में अग्नि से बचाने के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा. कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह की संदिग्ध आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा न ही उसका प्रयोग व प्रदर्शन कर सकेगा.

कलेक्टर ने गरबा समितयों को जारी किये निर्देश (ETV Bharat)

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आदेशों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
आयोजन समिति विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य कराए जाना सुनिश्चित करें. इसका प्रमाण-पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा. वहीं, नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि आयोजन स्थल पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. विसर्जन घाटों पर गोताखोरों और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए. आदेशों का पालन न करने पर आयोजन समितियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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