नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा आज दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 जनवरी 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा.
दिल्ली के सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन
डीएसएलएसए के विशेष सचिव नवीन गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाई कोर्ट में लंबित हों, अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य
बता दे कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से600 चालान सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तकऔर 400 चालान 2:00 बजे के बाद लिए जाएंगे. यह चालान सात मई को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लोगों के द्वारा डाउनलोड किए गए हैं. आज उनका निस्तारण संबंधित जिला अदालतों में किया जाएगा.
दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा जिला अदालतों का आयोजन