नैनीताल: उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार 25 फरवरी सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को पूर्व के आदेश पर की गई कार्यवाही के संबंध में जबाव देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में 'उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार' सम्बन्धी अवमानना वाद संख्या क्लोन 402/2024 की सुनवाई हुई.
इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को सरकार की एसएलपी खारिज कर दी थी. बावजूद इसके सरकार ने नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की.