उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय - HALDWANI BANBHULPURA VIOLENCE

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा.

HALDWANI
हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपियों की जमानत पर नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा (PHOTO- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 2, 2025, 8:25 PM IST

नैनीतालःउत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद की जमानत पर आज 2 जनवरी 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. वहीं अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल (जमानत) पर शुक्रवार को नई बेंच सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट में आज अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और जावेद सिद्दीकी की ओर से प्रशांत भूषण ने पैरवी की.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में आज दोनों की जमानत पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों के खिलाफ सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है. इसलिए आरोपियों को जमानत के लिए पुनः सेशन कोर्ट में जाना चाहिए.

वहीं, आरोपियों की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट के बजाय होईकोर्ट खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है. वहीं दंगा के एक अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर भी खंडपीठ ने सुनवाई की. आरोपी की ओर से कहा गया कि इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है. इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पेश करने के निर्देश दे दिए. इस मामले में कल सुनवाई होगी.

बनभूलपुरा हिंसा:दरअसल, 8 फरवरी 2024 को नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव करते हुए इलाके में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था. हिंसा के दौरान अतिक्रमणकारियों ने कई गाड़ियों समेत थाने को आग के हवाले कर दिया था. इस हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक हिंसकों को गिरफ्तार किया. जिसमें अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद और जावेद भी आरोपी हैं.

आरोप है कि जिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़की थी, उसका संचालक अब्दुल मलिक था. अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने का आरोप है.

ये भी पढ़ेंःहल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई, हाईकोर्ट का सरकार को चार्जशीट पेश करने का आदेश

ये भी पढ़ेंःबनभूलपुरा कांड: आरोपी अब्दुल मलिक को सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द मामले में मिली जमानत

ये भी पढ़ें:हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मोईद की डिफॉल्ट जमानत पर सुनवाई, सरकार को आपत्ति पेश करने के आदेश

ABOUT THE AUTHOR

...view details