नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार, उपनल कर्मचारी संघ के द्वारा अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाएं. उनके वेतन से जीएसटी न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें.