नैनीताल:उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस संबंध में एक नया प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को पेश करें. जबकि, कोर्ट ने संबंधित विभाग को इस प्रत्यावेदन को चार महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा है.
दरअसल, चमोली जिले के गोपेश्वर निवासी पर्वतीय शिल्पकार सभा के अध्यक्ष गिरीश लाल आर्या ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है.