नैनीताल: हल्द्वानी के चोरगलिया पुलिस की ओर से याचिकाकर्ता का प्रताड़ना करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर याचिका में बनाए सभी पक्षकारों से अपना शपथ पत्र 6 हफ्ते के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं.
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में उनकी ओर से 11 पक्षकार बनाए गए थे, लेकिन विपक्षी संख्या दो डीजीपी की ओर से ही कोर्ट में उनकी याचिका पर जवाब पेश किया गया, जबकि उनकी प्रताड़ना अन्य विपक्षियों की ओर से की गई. उनका अभी तक कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं आया. लिहाजा, उनसे भी जवाब पेश करने के आदेश दिए जाएं. जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गृह सचिव, डीजीपी, कमिश्नर कुमाऊं, पूर्व जिलाधिकारी सविन बंसल, वर्तमान जिलाधिकारी, पूर्व एसएसपी सुनील मीणा, पूर्व एसडीएम विवेक रॉय, तत्कालीन एएसपी हरबंस सिंह, तत्कालीन चौकी प्रभारी संजय जोशी, संजय कुमार और राज्य मानवाधिकार को पक्षकार बनाया है, जिसमें से विपक्षी संख्या 2 डीजीपी का ही जवाब आया है. बाकी का नहीं आया, इसलिए अन्य पक्षकारों से भी जवाब मंगवाया जाए कि किस आधार पर उनकी ओर से याचिकाकर्ता के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया है.