नैनीताल:बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की. आज निदेशक खनन, सचिव औद्योगिक, बागेश्वर डीएम और जिला खनन अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई.
कल तक खनन में लगे मशीनों को सीज करने के आदेश:आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने सख्त लहजे में कहा कि खान अधिकारी का तत्काल ट्रांसफर करें. इसके आलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि बागेश्वर एसपी कल यानी 10 जनवरी तक खनन पर लगे सभी मशीनों को सीज करें और अपनी रिपोर्ट भी कल ही पेश करें.
6 जनवरी को खड़िया खनन पर लगी रोक:गौर हो कि बीती 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने खड़िया खनन (सोपस्टोन खनिज) पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 7 जनवरी को शाम करीब 7 बजकर 46 मिनट पर खुदान और ट्रांसपोर्टेशन हुआ. जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. यह जानकारी ग्रामीणों ने न्यायमित्र के साथ साझा की है.