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उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा कटऑफ मामले में सुनवाई, HC से अभ्यर्थियों को मिली राहत - LT Teacher Recruitment Uttarakhand - LT TEACHER RECRUITMENT UTTARAKHAND

Assistant Teacher Recruitment in Uttarakhand उत्तराखंड में सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती में आयु सीमा कटऑफ तिथि मामले में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने को कहा है. साथ ही जवाब भी मांगा है. फिलहाल, अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत मिल गई है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 8, 2024, 5:13 PM IST

नैनीताल:उत्तराखंड में सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों की आयु सीमा कटऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है. एकलपीठ ने यूकेएसएसएससी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को स्वीकार करें.

नैनीताल हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को करेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जवाब पेश करने के लिए 6 हफ्ते का मौका दिया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

दरअसल, चमोली निवासी सुरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उनका कहना है कि यूकेएसएसएससी ने 14 मार्च 2024 को सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. विज्ञप्ति में चयन आयोग ने शर्त ये रखी थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी. जबकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयु की गणना (कटऑफ) पहली जुलाई 2023 के आधार पर होनी थी.

क्योंकि, सहायक अध्यापक के रिक्त पड़े पद विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पहले के हैं. विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है, जिसकी वजह से वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने से बाहर हो गए हैं. जबकि, आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जानी थी, न कि 1 जुलाई 2024 को. चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी नियमावली 2014 के नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए आयु सीमा की शर्त पर रोक लगाई जाए.

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