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अपहरण करने के बाद तांत्रिक ने किशोरी के साथ किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा - Muzaffarnagar District Court

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 9:53 AM IST

मुजफ्फरनगर जिला कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला मुकदमा दर्ज होने के पांच साल बाद सुनाया है.

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मुजफ्फरनगरः जिला कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को दोषी ठहराते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता को 5 साल बाद न्याय मिलने पर परिजनों ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया है.

थाना तितावी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया बताया था. जिसमें बताया था कि उसकी ससुराल बसा बागपत में है और उसकी 16 वर्षीय बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते थे. बसा टीकरी निवासी अमित उर्फ सोनू उसकी ससुराल वालों के आवास के पास ही रहता था. अमित उर्फ सोनू ने मिर्गी के दौरे का इलाज झाड़फूंक से शुरू कर दिया था. जिसके सिलसिले में वह कभी-कभी उनके घर पर भी आता था. पीड़िता के पिता ने बताया कि 3 मई 2019 को अमित उसके घर आया और बहला फुसलाकर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया. पीड़िता की शिकायत पर थाना तितावी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन माह बाद किशोरी को बरामद कर आरोपी दबोच लिया गया था. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि अमित ने उसकी मर्जी के बिना उससे रेप किया था.

इस मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी एडीजे मंजुला भलोटिया में चल रही थी. कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें और गवाही के बाद आरोपी अमित उर्फ सोनू को दोषी ठहराते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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