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ज्ञानवापी फैसले पर मुफ्ती ने जारी किया पत्र, मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानें बंद रखने की अपील - मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने एक पत्र जारी कर अपील की है कि 2 फरवरी को कारोबार बंद रखने के साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखें.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 1, 2024, 9:53 PM IST

वाराणसी:ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद शहर में अमन चैन कायम रहे, इसे लेकर पुलिस-प्रशासन सतर्कता बरत रहा है. इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने एक पत्र जारी किया है. जिसमें अपील की है कि 2 फरवरी को कारोबार बंद रखने के साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखें.

मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी का पत्र.

फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है. अंजुमन इंतजामिया के वकीलों द्वारा ही कल ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह फैसला उन्हें मंजूर नहीं है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नोमानी ने एक पत्र कुछ देर पहले ही जारी किया है. इस पत्र में लिखा है कि 2 फरवरी को कारोबार और दुकानों को बन्द रखा जाए. साथ ही हिदायत दी है कि अमन और शांति बरकरार रखी जाए. बिना वजह कहीं आने-जाने से परहेज किया जाए. यह भी हिदायत दी है कि नमाजे जुमा अदा करने का जहां भी जिसका मामूल रहा हो, वहीं अदा करे.

बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी के दक्षिण पूर्वी तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. याचिका में पूजा की अनुमति के वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई है. उधर, मंदिर पक्ष के शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर याचिका पर उन्हें भी सुनवाई का अवसर देने की मांग की है.

जिला जज वाराणसी ने गत दिवस वादी व काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी द्वारा ज्ञानवापी के तहखाना स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का डीएम को निर्देश दिया है. मस्जिद कमेटी इस आदेश के विरुद्ध गुरुवार भोर में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन वहां उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट जाने को कहा गया. इसके बाद आनन फानन में यह याचिका दाखिल की गई. मस्जिद पक्ष ने याचिका में जिला जज वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. कहा गया है कि अब तक सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी निस्तारित नहीं हुई है. इसलिए पूजा का अधिकार देने का आदेश सही नहीं है.

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