भोपाल:निर्वाचन आयोग ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही सीहोर और श्योपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यानि इस दौरान दोनों जिलों में कोई भी शासकीय भूमिपूजन और लोकार्पण कार्य नहीं किए जाएंगे. एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बुधवार को अरेरा हिलस स्थित मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी साझा की.
'पूरे जिले में लागू होगी आचार संहिता'
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंहने बताया कि "भारत निर्वाचन आयोग ने श्योपुर जिले की 02-विजयपुर विधानसभा और सीहोर जिले की 156-बुदनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के लिए 15 अक्टूबर 2024 को तारीख की घोषणा कर दी है. उप चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है. उन्होंने बताया कि यदि किसी जिले में नगर निगम क्षेत्र रहता है तो वहां केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होती है. लेकिन सीहोर और श्योपुर जिले में कोई नगर निगम नहीं है. ऐसे में पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी."
'30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी'
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि "18 अक्टूबर 2024 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा. इसके बाद 25 अक्टूबर 2024 तक नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख है. 28 अक्टूबर को प्रत्याशियों की स्क्रूटनी होगी. वहीं 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं. वहीं विजयपुर और बुधनी दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा. इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दोनों ही जिलों में आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा."