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मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक बनने का आखिरी मौका, आज से च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे उम्मीदवार

मध्यप्रदेश में 9450 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना है. शुक्रवार से च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे उम्मीदवार.

MP 9450 GUEST TEACHERS RECRUITMENT
अतिथि शिक्षक बनने का आखिरी मौका (Getty Image)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 8, 2024, 4:57 PM IST

Updated : Nov 8, 2024, 5:37 PM IST

भोपाल:मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली शिक्षकों के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती का आखिरी राउंड है. इसमें उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में खाली पदों के लिए च्वाइस फिलिंग शुक्रवार से कर सकेंगे. हालांकि अब हर सप्ताह गुरुवार से शनिवार के बीच अतिथि शिक्षक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं. लेकिन इस बार पोर्टन अपडेट नहीं होने के कारण गुरुवार यानि 7 नवंबर को अतिथि शिक्षक च्वाइस फिलिंग नहीं कर सके. जिसके कारण शुक्रवार से च्वाइस फिलिंग शुरु हो रही है.

9450 पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 89 हजार पद खाली हैं. जिसमें पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 72550 अतिथि शिक्षक नियुक्त थे. इस बार उच्च पद प्रभार और नए शिक्षकों की नियुक्ति होने से हजारों रिक्त पद भर गए हैं. ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी पिछले बार के जितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. अब तक 63 हजार अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है. जबकि अभी बचे हुए करीब 9450 पदों पर भर्ती होना है.

जीएफएमएस पोर्टल पर दिखेंगी रिक्तियां
जीएफएमएस (GUEST FACULTY MANAGEMENT SYSTEM) पोर्टल पर डिस्प्ले किए गए मैसेज के अनुसार, सभी आवेदकों को सूचित किया गया है कि वह प्रत्येक सप्ताह शाला के विकल्प का चयन कर सकते हैं. इसके अनुसार जीएफएमएस पोर्टल पर प्रत्येक बुधवार को स्कूलों में रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाएगा. उम्मीदवार गुरुवार से शनिवार तक शाला का विकल्प चुनेंगे. इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन एवं मेरिट के आधार पर शाला में उपस्थिति होने के लिए सूचना दी जाएगी. वहीं चयनित उम्मीदवार सोमवार और मंगलवार को शाला ज्वाइन करेंगे.

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अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं और संबंधित विषय का पैनल पहले से मौजूद है. उन पदों पर पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा. हालांकि इस आदेश के बाद भी कई स्कूलों में पूर्व से काम कर रहे अतिथि शिक्षक की बजाय नए लोगों की भर्ती कर दी. लेकिन ये लोग हाईकोर्ट चले गए, अब इनको संबंधित स्कूलों में नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. इस मामले में लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि, ''अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार ज्वाइनिंग दी जा रही है. जिन स्कूलों में उच्च पद प्रभार और अतिशेष प्रक्रिया के तहत शिक्षक पहुंच गए हैं, वहां पद भर गए हैं. ऐसे में अतिथि शिक्षक सेवा से बाहर होंगे.''

Last Updated : Nov 8, 2024, 5:37 PM IST

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