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विधायक बालमुकुंद आचार्य ने समुदाय विशेष को लिया निशाने पर, कहा- कानून सबके लिए समान होना चाहिए - Population control law

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 15, 2024, 10:57 PM IST

Population Control Law, जयपुर के हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने समुदाय विशेष पर साधा निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताते हुए कहा कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए.

हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य
हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य (ETV Bharat Jaipur)

हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. 'देश में एक समाज ऐसा है जो 4 बेगम और 36 बच्चे रखता है. विधानसभा में भी ऐसे कई लोग हैं जो तीन-चार पत्नियां रखते हैं, जबकि कानून सबके लिए समान होना चाहिए'. ये कहना है हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य का. सोमवार को विधानसभा परिसर में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये बड़ा बयान दिया.

जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए जरूरी :देश में विभिन्न मंचों से बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का मुद्दा उठाते रहे हैं. इस कड़ी में अब जयपुर में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इस देश में एक समाज ऐसा है जो चार बेगम और 36 बच्चे रखता हैं. ऐसे अनगिनत मामले हैं. एक वर्ग तीन-चार पत्नियां रखे हुए हैं, जबकि एक वर्ग बहुसंख्यक एक पत्नी और एक बच्चा, या दो बच्चा रखता है.

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सबके लिए समान कानून : उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष इस अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो, ये तो गलत है. सभी के लिए समान कानून होना चाहिए. देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा. देश की समृद्धि और विकास में सभी का अधिकार है. पीएम मोदी के आने के बाद बराबर रूप से बिना किसी भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है. ऐसे में सभी मदद करें कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और सबके लिए समान रूप से कानून के आधार पर ये तय करना चाहिए कि कितनी संख्या में बच्चे होने चाहिए.

इससे पहले बालमुकुंद आचार्य ने ये भी कहा कि पिछले कई सालों से वो ये मांग कर रहे हैं कि 'एक देश, एक कानून' हो. पहले कश्मीर में जाते थे तो पूछा जाता था कि क्या आप भारत से आए हो, तब पीड़ा होती थी. आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे देश में जो कानून है, वही जम्मू-कश्मीर में भी है.

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