फतेहपुर:उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो की अदालत ने दो साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर ये सजा सुनाई है.
बता दें कि, घटना जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां 21 अगस्त 2022 की देर शाम को फरियादी की नाबालिग बेटी को गांव का ही मासूम पुत्र महबूब अली ने बहाने से अपने घर ले गया. और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया. पीड़ित ने घर आकर घर वालों को आपबीती बताई. शिकायत करने पर आरोपी ने परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और अभद्रता भी की.