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पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना - minor Rape accused sentenced - MINOR RAPE ACCUSED SENTENCED

फतेहपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. दो साल पुराने मामले में ये फैसला आया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा (PHOTO Credits ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 20, 2024, 3:29 PM IST

फतेहपुर:उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो की अदालत ने दो साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर ये सजा सुनाई है.

बता दें कि, घटना जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां 21 अगस्त 2022 की देर शाम को फरियादी की नाबालिग बेटी को गांव का ही मासूम पुत्र महबूब अली ने बहाने से अपने घर ले गया. और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया. पीड़ित ने घर आकर घर वालों को आपबीती बताई. शिकायत करने पर आरोपी ने परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और अभद्रता भी की.

इस मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने की. गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोषी मासूम अली को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर हर्जाना देने के आदेश दिए हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता रवीदत्त द्विवेदी ने पीड़ित का पक्ष में तर्क रखे.

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