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धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड में 33 अभियुक्तों का बयान दर्ज, जल्द आ सकता है अदालत का फैसला - MATKURIYA FIRING OF DHANBAD

धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड मामले में 33 अभियुक्तों ने धनबाद कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. यह मामला 2011 मटकुरिया गोलीकांड की है.

MATKURIYA FIRING OF DHANBAD
मटकुरिया गोलीकांड के अभियुक्तों के साथ अधिवक्ता (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 18, 2025, 7:43 PM IST

धनबाद: बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस सुनवाई में 33 अभियुक्तों ने अपना बयान अदालत में दर्ज कराया. जिसमें से 32 अभियुक्त सशरीर हाजिर हुए थे. जबकि एक अभियुक्त का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज किया गया. मामले के आरोपी पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे.


अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछली तारीख पर ही केस क्लोज के साथ एविडेंस क्लोज हो गया था. शनिवार को तारीख स्टेटमेंट के लिए रखी गई थी. करीब करीब सभी अभियुक्त का बयान दर्ज कर लिया गया है. इस सुनवाई में जो अभियुक्त नहीं थे, उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया गया. इसके बाद डिफेंस के लिए अदालत तारीख देगी. उन्होंने कहा कि अदालत चाहेगी तो इसी महीने मटकुरिया गोलीकांड का फैसला सुना सकती है.

सुनवाई को लेकर जानकारी देते अधिवक्ता (ईटीवी भारत)


बता दें कि मटकुरिया गोलीकांड में तत्कालीन एसडीओ के लिखित प्रतिवेदन पर 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 38 अभियुक्त में पांच अभियुक्त जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, अशोक यादव, उदय सिंह, ओपी लाल और बच्चा सिंह की मृत्यु हो चुकी है. मटकुरिया गोलीकांड की घटना साल 2011 हुई है. मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी.

तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. पुलिस और पब्लिक के बीच हुई मारपीट की घटना के दौरान सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी. कांग्रेस नेता मन्नान मल्लिक, ओपी लाल, नीरज सिंह, बच्चा सिंह समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 45 दिनों बाद सभी की जमानत हुई थी. विधि व्यवस्था को लेकर इलाके में कर्फ्यू भी लगाई गई थी.

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