मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

मैहर कोर्ट ने जमानत की रखी अनोखी शर्त, थाने में आरोपी ने लगाए 'भारत माता जय' के नारे - MAIHAR COURT UNIQUE PUNISHMENT

मध्य प्रदेश के मैहर में पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारने के सह आरोपी से कोर्ट ने लगवाए जय हिंद, भारत माता के नारे. केस चलने तक करना होगा ये काम.

MAIHAR COURT UNIQUE PUNISHMENT
थाने में सह आरोपी ने लगाए भारत माता की जय के नारे (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 25, 2024, 9:01 AM IST

Updated : Oct 25, 2024, 11:12 AM IST

मैहर :मध्यप्रदेश के मैहरजिले में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने वाले शख्स की कोर्ट में सुनवाई जारी है. इसी बीच कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी को केस चलने तक अनोखी शर्त पर जमानत दी है. शर्त ये है कि आरोपी केस खत्म होने तक हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देगा और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 5 बार भारत माता की जय के नारे भी लगाएगा. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को आरोपी ने थाने पहुंचकर तिरंगे को 5 बार सैल्यूट किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मध्य प्रदेश की मैहर कोर्ट ने पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले सह अरोपी को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सप्ताह में दो बार पुलिस थाने जाना होगा और हर बार भारत माता की जय बोलते हुए 5 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. पूरा मामला दशहरा के दूसरे दिन का है. मैहर जिले में चल समारोह ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल के साथ भाजपा पार्षद पति व उसके साथियों ने मारपीट की थी. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें सह आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था.

मुख्य आरोपी की जमानत खारिज, सह आरोपी को सशर्त जमानत

इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी बीजेपी नेता व पार्षद पति अरुण चौरसिया की जमानत को खारिज कर दिया है. वहीं, सह अरोपी सुरेन्द चौरसिया को सशर्त जमानत दी गई है. इस शर्त के अनुसार उसे केस खत्म होने तक हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देते हुए 'जय हिंद' व 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा. इसके अलावा मैहर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी.

Read more -

पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, हर मंगलवार 21 बार करना होगा ये काम

थाने में हाजिरी का देना होगा रिकॉर्ड

कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी द्वारा थाने हाजिरी देकर जय हिंद व भारत माता की जय बोलने का रिकॉर्ड रखना होगा. इसका विधिवत रिकार्ड पुलिस थाना मैहर में दर्ज कर अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए.

जबलपुर हाईकोर्ट भी दे चुका ऐसी सजा

गौरतलब है कि पिछले दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने भी भोपाल के एक शख्स को देश विरोधी नारे लगाने पर ऐसी ही शर्त पर जमानत दी थी. भोपाल में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजल उर्फ फैजान को धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट ने आरोपी को महीने में दो बार थाने पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 21 बार भारत माता की जय कहने की शर्त पर जमानत दी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह सिलसिला प्रकरण की सुनवाई तक जारी रहेगा.

Last Updated : Oct 25, 2024, 11:12 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details