मैहर :मध्यप्रदेश के मैहरजिले में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने वाले शख्स की कोर्ट में सुनवाई जारी है. इसी बीच कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी को केस चलने तक अनोखी शर्त पर जमानत दी है. शर्त ये है कि आरोपी केस खत्म होने तक हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देगा और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 5 बार भारत माता की जय के नारे भी लगाएगा. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को आरोपी ने थाने पहुंचकर तिरंगे को 5 बार सैल्यूट किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मध्य प्रदेश की मैहर कोर्ट ने पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले सह अरोपी को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सप्ताह में दो बार पुलिस थाने जाना होगा और हर बार भारत माता की जय बोलते हुए 5 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. पूरा मामला दशहरा के दूसरे दिन का है. मैहर जिले में चल समारोह ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल के साथ भाजपा पार्षद पति व उसके साथियों ने मारपीट की थी. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें सह आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था.
मुख्य आरोपी की जमानत खारिज, सह आरोपी को सशर्त जमानत
इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी बीजेपी नेता व पार्षद पति अरुण चौरसिया की जमानत को खारिज कर दिया है. वहीं, सह अरोपी सुरेन्द चौरसिया को सशर्त जमानत दी गई है. इस शर्त के अनुसार उसे केस खत्म होने तक हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देते हुए 'जय हिंद' व 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा. इसके अलावा मैहर कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अरोपी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी.