भोपाल: मध्य प्रदेश में किराए के मकान में रह रहे और अपना मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में अपना मकान बनाने वालों को ढ़ाई लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत मोहन सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ लाख रुपये और शहरी क्षेत्र में ढ़ाई लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. मोहन सरकार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है.
बनाएं अपना मकान, ढाई लाख रुपये देगी सरकार, मोहन यादव कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी - MP GOVERNMENT HOME SUBSIDY
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा लाभ. मोहन यादव कैबिनेट का फैसला, 25 लाख तक के लोन पर मिलेगी सब्सिडी.
![बनाएं अपना मकान, ढाई लाख रुपये देगी सरकार, मोहन यादव कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी MADHYA PRADESH CHIEF MINISTER MOHAN YADAV](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/12-11-2024/1200-675-22881664-thumbnail-16x9-mohan.jpg)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Nov 12, 2024, 4:51 PM IST
|Updated : Nov 12, 2024, 5:44 PM IST
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत देश भर में 3 करोड़ नए आवास बनाने का फैसला किया था. प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं की भूमि पर मकान बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने पर डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें यदि मनरेगा के तहत स्वयं घर बनाता है तो उसे अतिरिक्त 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. वहीं शहरी क्षेत्र में आवास बनाने पर ढ़ाई लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी.
- करोड़ों का निवेश लाने मोहन यादव चले विदेश, ग्लोबल इंवेस्टर्स को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी
- मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में होगी बंपर भर्ती, मुख्यमंत्री ने मांगा खाली पदों का ब्यौरा
- नवंबर से कर्मचारियों की 7000 बढ़कर मिलेगी सैलरी, मोहन यादव ने 9% बढ़ाया DA
25 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत मकान बनाने वाले हितग्राही को 25 लाख रुपये तक के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी की राशि का भुगतान लोन पर लगने वाले ब्याज के भुगतान के रूप में किया जाएगा. जैसे यदि आपने 10 लाख रुपये तक का लोन लिया है तो उस पर लगने वाले ब्याज की राशि पर अधिकतम 4 फीसदी और ढाई लाख तक का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. इस स्कीम के तहत हितग्राही को ब्याज सब्सिडी की राशि लोन अकाउंट में एडवांस में दिया जाएगा. इससे होम लोन शुरू होने के पहले लोन की रकम और इस पर आने वाली ईएमआई कम हो जाएगी.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की सालाना आय 9 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ परिवार में किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकेगा. इसमें पति-पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चे भी शामिल होंगे.
- आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- हितग्राही ने इसके पहले अन्य किसी आवास योजना के तहत सरकार से सब्सिडी का लाभ न लिया हो.
- योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही को मकान की बाकी लोन अमाउंट का भुगतान पूरा करना होगा. इसका भुगतान न करने यानी एनपीए होने पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ वापस चला जाएगा.