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एक्शन में अग्निशमन विभाग: लखनऊ के कई होटल-रेस्टोरेंट का रद्द होगा लाइसेंस, कटेगी बिजली, सील होंगी बिल्डिंग - Alert from fire department Lucknow

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 16, 2024, 4:46 PM IST

लखनऊ में करीब 300 बिल्डिंग डेंजर जोन में हैं. 200 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं है. शहर में बिना फायर एनओसी के एक हजार से अधिक कोचिंग संस्थान चल रहे हैं. ऐसे में अग्निशमन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

शहर में कार्रवाई की जानकारी देते मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ मंगेश कुमार .
शहर में कार्रवाई की जानकारी देते मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ मंगेश कुमार . (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ : पहले लाइसेंस कैंसिल होगा फिर बिजली कनेक्शन कटेगा और तब भी न माने तो होगी सीलिंग की कार्रवाई. यह चेतावनी है फायर डिपार्टमेंट की उन प्रतिष्ठानों को, जहां रोजाना सैकड़ों लोग भरोसे के साथ रहने और खाने आते हैं, लेकिन वहां उनकी ही जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. इसकी शुरुआत लखनऊ के दो बड़े प्रतिष्ठानों से की जा रही है जो बड़े नाम हैं, लेकिन वे अपने इसी बड़े नाम के दम पर फायर विभाग को अनसुना कर रहे हैं, बहरहाल अब इन पर प्रशासनिक कार्रवाई का डंडा चलने जा रहा है.


लखनऊ के चर्चित रेस्टोरेंट पर फायर विभाग का चला डंडा:मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ मंगेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली-2024 लागू होने के बाद राजधानी के सभी बड़े और छोटे प्रतिष्ठानों पर फायर सेफ्टी चेक किया जा रहा है. जहां कमियां मिल रही हैं, उन्हें नोटिस देकर उनसे फायर सेफ्टी की व्यवस्था करवाने को लेकर कहा जा रहा है.

इसी अभियान के तहत बीते दिनों राजधानी के गोमतीनगर स्थित चर्चित प्रतिष्ठित मधुरिमा रेस्टोरेंट में भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था की जांच की गई थी. इस दौरान प्रतिष्ठान में भारी संख्या में उपभोक्ता मौजूद थे, लेकिन वहां आग लगने की स्थिति में उससे निपटने के इंतजाम न के बराबर थे. प्रतिष्ठान संचालक को तीन बार नोटिस दी गई. बावजूद इसके मधुरिमा रेस्टोरेंट के प्रबंधन ने इसे अनदेखा किया. ऐसे में उनके फूड लाइसेंस को रद्द करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है.


होटल शिवन्या इन में भी फायर सेफ्टी से खिलवाड़:मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि चिनहट स्थित होटल शिवन्या इन में भी भारी संख्या में होटल में रहने आने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है. होटल में फायर उपकरण मौजूद नहीं हैं. नोटिस के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है. इस होटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है.


पहले लाइसेंस होगा रद्द फिर कटेगी बिजली और आखिर में सील होगी बिल्डिंग:मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली-2024 के नियमों और नोटिस को अनदेखा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. सबसे पहले फायर विभाग प्रतिष्ठान का लाइसेंस जैसे यदि वह रेस्टोरेंट है तो उनका फूड लाइसेंस, होटल है तो सराय लाइसेंस और हॉस्पिटल है तो सीएमओ ऑफिस से मिलने वाला लाइसेंस रद्द करवाने के लिए पत्र लिखा जाएगा.

यदि संबंधित विभाग उनका लाइसेंस रद्द नहीं करता है तो उस बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन काटने के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा जाएगा. इसके बाद बिल्डिंग की सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी जो डीजी फायर के द्वारा की जाएगी.

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