जयपुर. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर जिले की दो लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को देखते हुए मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से मतदान खत्म होने तक और मतगणना के दिन 4 जून को सूखा दिवस घोषित किया है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं.
शराब बिक्री पर पूरी तरह रहेगी रोक : उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में शामिल हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा. इसी प्रकार जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पहले चरण में मतदान होगा. दौसा लोकसभा क्षेत्र में शामिल जयपुर जिले की चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल चौमूं विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान होगा. इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर 3 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी.
उन्होंने बताया कि इसी तरह अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल दूदू विधानसभा क्षेत्र में मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा. नीलिमा तक्षक ने बताया कि मतगणना के दिन 4 जून को सम्पूर्ण जिले में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा.