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लोकसभा चुनाव 2024: फरीदाबाद के डीसी बोले- आदर्श चुनाव आचार संहिता का ना करें उल्लंघन, सोशल मीडिया पर पैनी नजर

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 19, 2024, 12:16 PM IST

Lok Sabha Election 2024: फरीदाबाद डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं.

Lok Sabha Election 2024
Lok Sabha Election 2024

फरीदाबाद: लोकसभा चुनाव को लेकर फरीदाबाद पूरी तरह से तैयार है. फरीदाबाद प्रशासन लगातार अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करने का भी सभी से अनुरोध कर रहे हैं. इसी कड़ी में डीसी विक्रम सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करनी चाहिए. जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं.

फरीदाबाद डीसी ने की बैठक: डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना की जाए. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जारी कर दी गई है. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. जिलाधीश विक्रम सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दी हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालन करें.

आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन की अपील: डीसी ने कहा कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें. उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है. इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे,नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए.

'नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई': यदि ऐसा कोई करता है, तो वो आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा. इसके साथ-साथ कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता. अधिकारियों को भी दिए दिशा निर्देश जिलाधीश विक्रम सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें.

'जनसभा के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी': कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता. उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें. इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें. मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें. किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें.

सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर: वहीं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट ना डालें. जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट ना डालें. कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें. भारत निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है. यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है. तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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