चंडीगढ़: सीओए (चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन) के चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. 17 जनवरी 2025 को जस्टिस कुलदीप तिवारी की बेंच ने आदेश दिया है कि एसोसिएशन के चुनाव मार्च 2025 में कराए जाएं. ये फैसला चार साल से चल रहे विवाद और देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है.
पिछला चुनाव और विवाद : चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव आखिरी बार 2016 में हुए थे. इसके बाद कोविड-19 महामारी और संगठन के भीतर विवादों के चलते नए चुनाव नहीं हो सके. हालंकि 2021 में दो अलग गुटों के चुनाव विवादों में रहे थे. इस मामले को लेकर एसोसिएशन के 32 में से 24 सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट का निर्देश : हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं. इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाएगा, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी से कम रैंक का नहीं होगा. मौजूदा पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर को सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड सौंपेंगे. ये प्रक्रिया भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल विकास कोड, 2011 के नियमों के तहत होगी. सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नए पदाधिकारियों को चार्ज सौंपेंगे.
ये रही न्यायालय की टिप्पणी : कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की सहमति से ये फैसला लिया गया है. इससे एसोसिएशन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी. चार साल के लंबे इंतजार के बाद ये फैसला चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है. मार्च 2025 में होने वाले इस चुनाव पर अब सभी की नजरें टिकी हैं.
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