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आ गई राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख, जानिए- कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - LOK ADALAT IN DELHI

दिल्ली की कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कौन से मामलों पर होगी सुनवाई, किस तरह यातायात चालान का निस्तारण होगा, पढ़ें विवरण

दिल्ली की सात जिला अदालतों में होगा लोक अदालत का आयोजन
दिल्ली की सात जिला अदालतों में होगा लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 1, 2024, 11:36 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए, Delhi State Legal Services Authority) ने इस साल की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की तारीख की घोषणा कर दी है. दिल्ली में एक करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. अब लोगों का साल की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जल्द ही इंतजार का समय समाप्त हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने अभी-अभी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है.

ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा

अधिसूचना में यह बताया गया है कि 31 अगस्त 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 14 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा. लोक अदालत में कुल एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रभावी ढंग से किया जाएगा.

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लोक अदालत में कौन कौन से मामलों पर होगी सुनवाई

लोक अदालत में धारा 138 के दायरे में आने वाले मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण विवाद, श्रम विवाद और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम द्वारा शासित मामले शामिल हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अन्य मामलों का निपटारा कराने के लिए लोग सात दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

किन किन जिला न्यायालय परिसरों में होगी सुनवाई

राजधानी दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा. साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण


  • लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को नौ दिसंबर सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
    लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) और दो चालान (हाथ के कटे हुए) ही लिए जाएंगे.
    वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस और दो चालान ही डाउनलोड होंगे.
    वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
    इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
    कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
    गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

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