जमशेदपुरःशहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
अदालत ने हत्या के दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया
जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में मंगलवार को सुनवाई है. जिसमें अदालत ने हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या के दोषियों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
7 दिसंबर 2021 को हुई थी भाजयुमो नेता की हत्या
बता दें कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहर्गुट्टू इलाके के रहने वाले भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष सूरज कुमार की हत्या सात दिसंबर 2021 को कर दी गई थी. अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से प्रहार कर सूरज कुमार को मौत की नींद सुला दी थी. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था.