मेरठ: मेरठ के कोतवाली इलाके के बनीसराय इलाके में साल 2017 में निगम पार्षद आरिफ और उसके दोस्त शादाब उर्फ भूरा दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने हत्या के सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. दो दिन पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और मामले में 20 अगस्त को फैसला सुनाने का दिन निश्चित किया था. जिसके बाद मंगलवार को जिला जज कोर्ट-दो प्रहलाद सिंह की अदालत ने सातों आरोपियों को सजा सुनाते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया.
बहुचर्चित इस डबल मर्डर मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा ने बताया कि, एडीजीसी प्रेरणा वर्मा ने कुल 12 गवाह पेश किए गये थे. कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया और मंगलवार को फैसला सुना दिया. घटना में शामिल रहे आरोपी साकिब, शारिक, काशिफ उर्फ चीता, तारिक, राशिद, राजू और ताबिश को आरोपी माना.
वहीं इस केस में पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से एक आरोपी नदीम को बरी कर दिया गया, जबकि हत्या के एक आरोपी की मुकदमे चलने के दौरान बीमारी से मौत हो चुकी है. फैसला सुनाने के दौरान कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इसको लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में रहा. कोर्ट की कार्रवाई के दौरान पुलिस और पीएसी के अलावा क्यूआरटी तैनात रही. कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था.