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दुष्कर्म के बाद 8 साल की मासूम की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, पीड़ित परिवार को देना होगा 3 लाख मुआवजा

Life Imprisonment To Rape Accused: मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 8, 2024, 7:38 AM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के बाद 8 साल की मासूम की हत्या करने के मामले आरोपी को सजा सुनाई गई है. विशेष पाॅक्साे काेर्ट ने शहर के कंपनीबाग याेगियामठ निवासी रवि कुमार उर्फ रवि रजक काे दाेषी ठहराया है. न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी ठोका गया है. वहीं पीड़ित परिवार को 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है.

दुकान से सामान खरीदने गई थी मासूम: घटना 14 जून 2020 काे अहियापुर इलाके की है. दाेपहर 12 बजे बच्ची घर से एक काॅस्मेटिक की दुकान में शृंगार का सामान खरीदने गई थी. उसके साथ पड़ाेस की एक 10 साल की बच्ची भी थी, दूसरी बच्ची घर लाैट गई, लेकिन पीड़िता का पता नहीं चला. दिनभर खाेजबीन के बाद भी वह नहीं मिली ताे अगले दिन बच्ची के पिता ने अनहाेनी की आशंका जताते हुए अज्ञात पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

कपड़े में लिपटा मिला शव:बच्ची का शव सिकंदरपुर मरीन ड्राइव के पास से कपड़े में लिपटा मिला. शव मिलने के बाद आक्राेशित लाेगाें ने दाेषियाें काे सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया. छानबीन में बच्ची के घर के पास काॅस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रवि की भूमिका सामने आई. परिजनों और उनके परिचिताें ने 18 जून को रवि को स्कूटी के साथ पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया था. वहीं इस मामले में एडवोकेट ए आजाद ने बताया कि रवि दोषी पाया गया है और उसे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

"मामले में सुनवाई करते दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पीड़ित परिवार को 3 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके अलावा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है."-ए आजाद, एडवोकेट

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