बलरामपुरःउत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जिला व सत्र न्यायालय ने रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पांचों दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अगया बुजर्ग गांव में 25 फरवरी 2019 की रात घर में घुस कर जगराम , बेटी लाली व पुत्र राजू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वहीं, जगराम की बहू निर्मला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया था. कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. वादी मुकदमा की तरफ से बताया गया कि जगराम के बड़े बेटे ने सद्दाम की बहन के साथ शादी की थी. इसी बात से सद्दाम नाराज था और उसने परिवार के साथ मिलकर पूरे परिवार की हत्या करने की कोशिश की थी.