प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि टीजीटी-पीजीटी भर्ती 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें ली जाए. नीतीश मौर्य और कई अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है.
याचियों का कहना था कि शिक्षा से सेवा आयोग ने जो सूची तैयार की है, वह नियमानुसार नहीं है. सूची तैयार करने में मनमानी की गई है. कोर्ट ने कहा सूची देखने से लगता है कि इसे तैयार करने में मनमानी की गई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसे आयोग ने अनुमोदित किया है या नहीं. सरकार के अन्य पक्षकारों की भी राय नहीं ली गई.
कोर्ट ने मौजूदा सूची में कोई हस्तक्षेप किए बिना कि शिक्षा सेवा आयोग इस मामले में अन्य पक्षकारों की राय लेकर निर्णय ले जिसमें राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों की भी राय ली जाएगी. कोर्ट ने आयोग को तीन सप्ताह में निर्णय लेकर वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की राय भी इसमें की जाए.
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