मुंगेर:बिहार के मुंगेर में 4 आरोपियों पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने यह कार्रवाई पोक्सो एक्टके तहत की है. यह मामला साल 2021 का है, जब चारों दरिंदो ने अंधविश्वास के चक्कर में 8 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी थी.
पोक्सो के तहत 4 आरोपियों को सजा: बता दें कि अपर जिला सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने इस मामले पर सुनवाई की है. विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नयारामनगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव में 5 अगस्त 2021 को अंधविश्वास के चक्कर में आकर चार आरोपितों ने मिलकर 8 वर्षीय बच्ची की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी.
अंधविश्वास में बच्ची की हत्या:उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपित दिलीप चौधरी की पत्नी लगातार बीमार रहा करती थी. वहीं दिलीप के मित्र ने पत्नी को बीमारी से मुक्त कराने के लिए उसे खगड़िया जिले के एक तांत्रिक परवेज आलम से मिलने की सलाह दी. जब दिलीप खगड़िया जाकर उस तांत्रिक से मिला, तो उसने उसे 13 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का शरीर व खून लेकर पूजा करने को कहा.