पटना : बिहार की राजधानी पटना के दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिलाा व सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में आरोपितों पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. मामला बिहटा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है. प्रभारी एपीपी मो. कलाम अंसारी ने बताया कि बिहटा थाना कांड संख्या 383/20 व सेशन संख्या 392/20 के मामला में सुनवाई हुई है.
गोली मारकर की गई थी हत्या : एपीपी मो. कलाम अंसारी ने बताया कि बिहटा के डुमरी गांव निवासी राजा बाबू को 28 मई 20 को गांव में बैठे हुए थे. तभी गांव के अमरनाथ पाल व उनके पुत्र विजय कुमार ने पिस्तौल निकालकर राजा बाबू को गोली मार कर हत्या कर फरार हो गया था. मृतक राजा बाबू के भाई बिटटू कुमार ने बिहटा थाना में मामला दर्ज कराया था कि मेरे भाई को गांव के अमरनाथ पाल व उनके पुत्र विजय कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.