जबलपुर: कुंडम में जून 2020 में हुए हत्याकांड के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में आरोपी दामाद उम्मेद सिंह को ससुर की हत्या करने का दोषी पाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसावाही का है, जहां आरोपी दामाद ने धारदार हथियार से बीच सड़क पर ससुर बहादुर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी.
पत्नी को मायके ले जाने की बात पर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार, '' 3 जून 2020 को ममता बाई निवासी ग्राम भैंसावाही थाना कुंडम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके पिता उसे लेने आए थे. लेकिन रात में लगभग दो बजे पति उम्मेद ने उठकर पत्नी को जाने देने से इनकार कर दिया. इसके बावजूद उम्मेद के ससुर ने कहा कि वह बेटी को लेकर ही जाएंगे. इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई और उम्मेद ने अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दिया और फिर गुस्से में आकर धारदार हथियार से ससुर पर हमला कर दिया.''