लखनऊः अगर आपने 18 साल से कम बच्चे को वाहन चलाने दिया तो जेल की हवा खाने पड़ेगी. नए कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक पत्र जारी कर अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील की गई है. पुलिस ने अपने पत्र में लिखा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक यदि दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ और अभिभावकों के खिलाफ धारा 199(क) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
अगर नाबालिग बच्चे को कार-स्कूटी दिया तो दर्ज होगा केस, भारी जुर्माना के साथ इतने साल की हो सकती है जेल - Action Against Minor Drivers
अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को कार या स्कूटी चलाने को दे रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अब वाहन चला रहे नाबालिग के साथ उसके माता-पिता पर केस दर्ज होगा.
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 6, 2024, 7:10 PM IST