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अगर नाबालिग बच्चे को कार-स्कूटी दिया तो दर्ज होगा केस, भारी जुर्माना के साथ इतने साल की हो सकती है जेल - Action Against Minor Drivers

अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को कार या स्कूटी चलाने को दे रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि अब वाहन चला रहे नाबालिग के साथ उसके माता-पिता पर केस दर्ज होगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 6, 2024, 7:10 PM IST

लखनऊः ‌अगर आपने 18 साल से कम बच्चे को वाहन चलाने दिया तो जेल की हवा खाने पड़ेगी. नए कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक पत्र जारी कर अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील की गई है. पुलिस ने अपने पत्र में लिखा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक यदि दो या चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ और अभिभावकों के खिलाफ धारा 199(क) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का पत्र. (Lucknow Police Commissionerate)
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी किए पत्र में लिखा है कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके अभिभावकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. साथ ही ऐसा करने पर 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और 12 माह के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, गाड़ी चलाने वाले नाबालिग लाइसेंस के लिए अपात्र कर दिया जाएगा. ऐसे में वह 18 साल की उम्र पूरी करने पर लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें. क्योंकि लखनऊ पुलिस अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बालक चला रहे होंगे. इसके बाद उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह कार्यवाही मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199(क) के अनुसार की जाएगी.

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