सक्ती: सक्ती में अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आए हैं. इस बीच जिला कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है. जिला कलेक्टर ने सक्ती से सटे गांव नंदौरखुर्द में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी, उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम करने का निर्देश दिया है. पूरे मामले में पटवारी को भी दोषी पाया गया है. दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है.
कलेक्टर ने की कार्रवाई: इस पूरे मामले में सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि, " कलेक्टर के निर्देश पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च और छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा मनीष कुमार की जमीन खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्टेयर, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्टेयर, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर छत्तीसगढ़ सरकार के नाम करने का आदेश दिया है."