शिमला:हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन की आज से शुरुआत हो रही है. प्रश्नकाल के बाद की कार्यवाही में आज सबसे अहम बिंदु विधानसभा में पेश किए जाने वाले चार बिल को लेकर है. इसमें लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन वाला बिल तो प्रमुख है ही, साथ ही कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़ा विधेयक भी महत्वपूर्ण है. खासकर कर्मचारियों की नजरें इस विधेयक पर रहेंगी. पहले ही दिन चार विधेयक रखे जाने का कारण ये भी है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सेशन में सिर्फ दो ही दिन रहेंगे. उन्हें बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जैसलमेर में होने वाले आयोजन में शामिल होना है. खैर, यहां बात विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों की करते हैं.
क्या खास है विधेयकों में ?
- सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पहले ही दिन राज्य में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़ा बिल पेश करेंगे. इस विधेयक के माध्यम से अब सिर्फ नियमित कर्मचारी ही भर्ती नियमों की परिधि में आएंगे. इस नए कानून के माध्यम से प्रदेश सरकार जनसेवक की भर्ती और सेवा शर्तों के अलावा अन्य संबंधित विषयों का नियमन करने की व्यवस्था पर जोर देगी. ये प्रावधान क्या होंगे, वो सदन में पेश किए जाने वाले बिल ड्राफ्ट में स्पष्ट होंगे.
- इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट में भी संशोधन करने जा रही है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 लाया जा रहा है. इसमें प्रमुख रूप से तीन बदलाव किए जा रहे हैं. प्रमुख बात ये है कि अब पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी होगा. इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब स्टेट कैडर में ही मानी जाएगी. अभी तक कांस्टेबल भर्ती एसपी के स्तर पर होती है और सारी प्रक्रिया पुलिस रेंज के आधार पर होती है.
- तीसरा बिल पंचायती राज एक्ट में बदलाव वाला है. सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश करेंगे. इस बिल में नए जिला परिषद और बीडीसी वार्ड को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं को लागू किया जाएगा. सरकार गांव के द्वार के तहत कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने हाल ही में डोडरा क्वार का दौरा किया था. वहां सीएम ने नया जिला परिषद वार्ड बनाने को कहा था. चौपाल के कुपवी के लिए भी इसी तरह की घोषणा की गई है. राज्य में पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए एक्ट में बाकी संशोधन पर सबकी नजर है.
कैबिनेट की ऊहापोह के बावजूद लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन वाला बिल