कोडरमा: विधवा महिला को शादी का झांसा देकर पांच वर्षों तक यौन शोषण किए जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोडरमा न्यायालय ने घरमुंडा जयनगर निवासी परमेश्वर यादव को 376 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने आरोपी को 420 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी पर दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
पांच गवाहों का परीक्षण और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामला 2018 का है. जिसे लेकर जयनगर थाना में कांड संख्या 255/ 2018 एवं एसटी- 93/2018 दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दशरथ यादव ने दलीलें पेश करते हुए आरोपी का बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है.
महिला ने जयनगर थाना में दर्ज करायी थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि भुक्तभोगी महिला ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था. थाना को दिए गए आवेदन में बताया था कि उसके पति की मृत्यु 13 वर्ष पूर्व हो गई थी. पति की मृत्यु के उपरांत उसे अपने बच्चे की परवरिश करने में काफी परेशानी आ रही थी. जिसकी वजह से वह गांव और आस-पड़ोस में मजदूरी करने लगी. इसी दौरान उसे एक टेंट हाउस में उसे मजदूरी का काम मिला. आरोप है कि एक दिन एकांत पाकर उसके साथ परमेश्वर यादव ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया. जब महिला ने विरोध किया तो परमेश्वर यादव ने कहा कि वह उससे शादी कर लेगा. इस प्रकार वह महिला को बराबर बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता. इस प्रकार 5 वर्षों तक वह यौन शोषण करता रहा.