कानपुर : नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मैरिज हॉल में पिछले साल फरवरी के महीने में हर्ष फायरिंग के दौरान चचेरी बहू के मौत के मामले में अपर जिला जज-16 की कोर्ट ने सेवानिवृत्ति सैनिक को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 2 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी ठोंका है.
अभियोजन के अनुसार शहर के आउटर नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते साल 8 फरवरी 2023 को अहिरवा के विराटनगर निवासी अंकित की शादी प्रिया से हो रही थी. इस शादी में शामिल होने के लिए अंकित के चचरे भाई आनंद दीक्षित भी पत्नी रश्मि, बेटी अनुष्का व बेटे अंशुमान के साथ आए थे. बारात गेस्ट हाउस से जब चंद कदम की दूरी पर थी. अगवानी के दौरान आनंद के चाचा अजय कुमार दीक्षित सेवानिवृत्ति सैनिक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अजय की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली रश्मि की कनपटी पर लग गई. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.