दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला: केजरीवाल की जमानत का ईडी ने किया विरोध, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी - Delhi excise scam case - DELHI EXCISE SCAM CASE

Delhi Excise Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिे बढ़ा दी है.

दिल्ली आबकारी घोटाला
दिल्ली आबकारी घोटाला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 19, 2024, 4:23 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है. ड्यूटी जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. इसके आलावा, कोर्ट केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 20 जून को भी सुनवाई जारी रखेगा. आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.

इसके पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरुरी टेस्ट कराएं. फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता होगी आप कोर्ट आ सकते हैं.

केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले की जानकारी देते हुए चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल अपनी नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं.

विक्रम चौधरी ने कहा कि इस मामले मे 27 अगस्त 2022 को ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया और गिरफ्तारी 2024 में हुई. मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत और कई शिकायतें दर्ज की गई है. इसमे कई चार्जशीट दाखिल की गई और किसी में भी केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया. यहां तक कि सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में भी अभी तक केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है. इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था.

अंतरिम जमानत पर हो चुकी है सुनवाई:बता दें कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है. 7 जून को सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी के जवाब की कॉपी हमें थोड़ी देर पहले मिली है, इस तरीके पर हमें आपत्ति है. कोर्ट ने भी ईडी के इस तरीके पर आपत्ति जताई, तब ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि हमारे पास केजरीवाल के अलावा भी कई मामले हैं, जिनको देखना होता है. तब एन हरिहरन ने इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के दौरान ही सुनवाई करने की मांग की थी.

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details